
बिलासपुर: नाबालिग लड़की को पांच माह का गर्भ ठहर जाने पर प्रेमी ने गर्भपात की गोली खिला दी। अत्याधिक रक्तस्त्राव से नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई। इससे उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपित को हत्या के अपराध से मुक्त किया। वहीं, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पेंड्रा क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की किशोरी का शिकवा गांव में रहने वाले खेमचंद रजक से प्रेम संबंध था। इसका फायदा उठाते हुए युवक ने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह गर्भवती हो गई। पांच महीने का गर्भ होने पर किशोरी ने युवक को इसकी जानकारी दी । युवक घबरा गया। उसने गर्भपात की योजना बनाई। इसके लिए वह कहीं से गर्भपात की गोली ले आया। उसने किशोरी को गोली दे दी। गर्भ से छुटकारा पाने के लिए किशोरी ने भी गर्भपात की दवा खा ली। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। अत्याधिक रक्तस्त्राव से उसकी मौत हो गई।